छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhymantri Kanya Vivah Yojana)

शादी के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जानिए कैसे

अगर लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र के बाद होती है तो उन्हें 25000 रुपये दिए जाएंगे

छत्तीसगढ़ बालिका विवाह योजना के लिए पात्रता मानदंड

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।  3. आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होना चाहिए।  4. एक परिवार से केवल 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

कन्या विवाह योजना के क्या लाभ हैं?

बाल विवाह में कमी आएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नागरिक अपनी बेटियों की शादी कर सकेंगे। इस योजना से लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी। और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में कमी आएगी। सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलेगा, और विवाह में दहेज के लेन-देन को रोकना संभव होगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत आपको आंगनबाडी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह के बारे में अधिक जानें

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