हरियाणा चारा-बिजाई योजना के माध्यम से किसानों को 10 एकड़ तक की भूमि पर चारे की खेती के लिए ₹10000 प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो आपसी सहमति से खलिहान में चारा उपलब्ध कराते हैं।
1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. किसान द्वारा 10 एकड़ की भूमि तक चारा उगाया होना चाहिए। 3. सरकार इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को देगी जो आपसी सहमति से अन्न भंडार में चारा उपलब्ध कराते हैं।