यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना (UP Bhagya Laxmi Yojana)

55,100 रुपये  का भुगतान किया जायेगा, जानिए कैसे

इस योजना के तहत लड़कियों की उम्र 18 साल होने पर ही 55100 रुपये दिए जाएंगे।

भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं

1. आवेदक और उसके माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। 2. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 3. स्वास्थ्य विभाग में बच्चे का टीकाकरण किया जाना चाहिए।  4. बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना होता है (बच्चे के जन्म के एक साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है)। 5. उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 6. 31 मार्च 2006 के बाद जन्म लेने वाली सभी लड़कियां इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं 7. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के क्या लाभ हैं?

इस योजना के तहत अगर बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में 50,000 रुपये और बेटी की मां को 5100 रुपये दिए जाएंगे। बालिका को छठी कक्षा में पहुंचने पर 3000 रुपये, 8वीं कक्षा में पहुंचने पर 5000 रुपये, 10वीं कक्षा में पहुंचने पर 7000 रुपये और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर 8000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। एक परिवार की केवल 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो सरकार उसके माता-पिता को 2 लाख रुपये देगी। इस योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या को कम किया जा सकता है।

UP Bhagya Laxmi ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लाभार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट (mahilakalyan.up.nic.in) पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य राज्य में गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों को 50,000 रुपये और बेटियों की माताओं को 5100 रुपये देगी। इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी।

यूपी भाग्यलक्ष्मी के बारे में अधिक जानें

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