उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana)

300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, जानिए कैसे

इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवाओं को पेंशन दी जाएगी।

यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 3. आवेदक को गरीबी रेखा के नीचे रहना चाहिए।  4. यदि आवेदक के पास नौकरी है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। 5. यदि विधवा को पहले से कहीं से पेंशन मिल रही है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। 6. यदि विधवा पुनर्विवाह करती है तो वह इस योजना के लिए पात्र है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के क्या लाभ हैं?

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्रति माह 300 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से विधवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन से विधवाएं अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगी और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विधवा पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाओं को प्रदान किया जाएगा।

UP Vidhwa Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आप इस योजना के तहत एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि वे अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के बारे में अधिक जानें

Arrow