दिल्ली सरकार ने राज्य के नागरिकों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी शायद जानते हैं कि अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की शादी नहीं कर पाते हैं। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार लाभार्थियों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आवेदन करना होगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत शादी के समय आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आज हम आपको इस पेज के माध्यम से दिल्ली बालिका विवाह योजना के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि योजना का उद्देश्य, सुविधाएं, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और पंजीकरण प्रक्रिया आदि। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा पेज पढ़ें।
संक्षिप्त योजना विवरण
योजना का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। |
विभाग | Department of Women & Child Development |
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme About
इस घोषणा के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के निवासियों को अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम बनाएगी। इस योजना से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि को इस योजना के तहत लाभ होगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली के माध्यम से चलाई जा रही है। तो आपको इस योजना का आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय 60,000 या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की सभी अद्यतन योजनाओं की जानकारी के लिए इस वेबसाइट को बुकमार्क करें।
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Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Highlights Key
योजना का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना |
किसने लॉन्च किया | दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी |
स्कीम के तहत | राज्य सरकार |
राज्य | दिल्ली |
पोस्ट श्रेणी | योजना |
विभाग | Department of Women & Child Development |
लाभार्थी | राज्य के नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। |
उद्देश्य | इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। |
क्या योजनाएं उपलब्ध हैं | हाँ, उपलब्ध है। |
वित्तीय सहायता की राशि | ₹30,000 |
हेल्पलाइन | 011-23387715. |
आवेदन प्रक्रिया | Offline |
साल | 2022 |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना का उद्देश्य
दिल्ली सरकार ने जिस उद्देश्य से यह योजना शुरू की है उसके बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी है –
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली गरीब विधवा बेटी योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब वे इस योजना के माध्यम से अपनी बेटियों की शादी कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आवेदन करना होगा। और केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि के लाभार्थी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
प्राधिकरण केवल योजना के तहत आवेदन तभी स्वीकार करेगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी। यह महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, इसलिए आपको इस विभाग के जिला कार्यालय में जाकर इस योजना के तहत आवेदन पत्र जमा करना होगा। आपको शादी से 60 दिन पहले आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। और आवेदक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
बालिका शादी योजना लाभ
इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार लाभार्थियों को जो लाभ प्रदान करेगी वे हैं –
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme की शुरुआत की है।
- इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से विधवाओं और अनाथों के प्रति लोगों के सभी नकारात्मक विचारों को बदला जा सकता है।
- इस योजना के माध्यम से आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के माध्यम से बाल विवाह को कम किया जा सकता है।
- यह योजना दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है।
- यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि को लाभ प्रदान करेगी।
- लाभार्थियों को इस योजना के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
- Baalika saadhee yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को शादी से 60 दिन पहले आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
बालिका शादी योजना पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को पात्रता मानदंड का पालन करना होगा –
- आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
नोट: इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को इन पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।
Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme Required Documents
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज हैं –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को यह साबित करने की आवश्यकता होगी कि आवेदक पिछले 5 वर्षों से दिल्ली राज्य में रह रहा है।)
- लड़की का आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्य विवाह का प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- संसद या राज्य / क्षेत्र के विधायक / केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशासित।
- सभी दस्तावेज प्रमाणित हैं (All documents are attested.)
नोट: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास ये दस्तावेज होने चाहिए।
दिल्ली गरीब विधवा विवाह आवेदन प्रक्रिया
राज्य के सभी इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें –
- सबसे पहले आपको महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जाना होगा।
- आपको महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लेना होगा।
- फिर आपको आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- सभी जानकारियों को सही-सही भरने के बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- फिर आपको यह आवेदन महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
नोट: इस योजना के तहत आवेदन पत्र महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में शादी से 60 दिन पहले जमा करना होगा।
दिल्ली विधवा महिला योजना संपर्क विवरण
इस योजना के संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं –
- Address: Deputy Director FAS, department of women and child development, the government of NCT of Delhi, Address is 01 canning Lane, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi 110001
- Helpline: 011-2338 7715
दिल्ली विधवा महिला योजना हेल्पलाइन
हमने इस प्रश्न के माध्यम से आपको दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के बारे में सारी जानकारी प्रदान की है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कस्टमर सर्विस की मदद ले सकते हैं। दिल्ली बालिका विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर 011-23387715 है।
निष्कर्ष
हमें उम्मीद है कि आपको दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की पोस्ट से अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर ईमेल के माध्यम से या हमारे कमेंट बॉक्स में शीघ्र ही देंगे।
Daughter & Orphan Girls Marriage FAQ
दिल्ली विधवा योजना के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधवा महिला योजना की शुरुआत की है।
दिल्ली विधवा महिला योजना दिल्ली महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से प्रशासित है।
दिल्ली विधवा विवाह योजना के तहत आप महिला एवं बाल कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको शादी से 60 दिन पहले आवेदन करना होगा।
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि के लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।
दिल्ली बालिका विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर 011-23387715 है।
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए दिल्ली सरकार 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।