प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022 | PM Karam Yogi Mandhan Yojana Registration - PM Sarkari Yojana

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022 | PM Karam Yogi Mandhan Yojana Registration

केंद्र सरकार देश की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022 की घोषणा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट की घोषणा करते हुए की थी। भारत सरकार इस योजना के तहत देश में छोटे व्यवसायों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दुकानदार, व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, और 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana Registration

भारत सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए 3.2 लाख सीएससी को सौंपा है। लाभार्थी सीएससी के माध्यम से इस योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। हम आपको इस पेज के माध्यम से पीएम कर्म योगी मानधन योजना के बारे में लगभग सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि योजना का उद्देश्य, सुविधाएं, आवश्यक दस्तावेज और कार्य योजना पंजीकरण प्रक्रिया। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा पेज पढ़ें।

योजना का नामप्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
योजना के लाभइस योजना के तहत देश के किसानों को लाभ दिया जाएगा।
स्थितिउपलब्ध

PM Karam Yogi Mandhan Yojana About

निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री कार्यकारी मानधन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे व्यापारियों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान करेगी। इस योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को हर साल एक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 18 वर्ष की आयु के आवेदकों को न्यूनतम 55 रुपये प्रति माह का भुगतान करना आवश्यक है, और 40 वर्ष की आयु के आवेदकों को अधिकतम 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है।

इस प्रीमियम को जमा करने के बाद सरकार लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी। आप सभी जानते हैं कि छोटे व्यवसाय के मालिकों के पास उम्र बढ़ने के साथ आय का कोई स्रोत नहीं होता है। इसलिए केंद्र सरकार इन सभी छोटे व्यापारियों को पेंशन मुहैया कराएगी ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और लाभार्थी के बैंक खाते में आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana Registration

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PM Kisan Samman Yojana Highlights key

योजना का नामप्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
किस ने लांच कीपीएम नरेंद्र मोदी
योजना के तहतकेंद्र सरकार
देशभारत
पोस्ट श्रेणीयोजना
लाभार्थीइस योजना का लाभ राज्य के छोटे व्यापारियों तक पहुंचाया जाएगा।
उद्देश्यइस योजना का उद्देश्य देश के छोटे व्यवसायियों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना है।
पेंशन की राशि₹3000
पेंशन समयपेंशन 60 साल की उम्र के बाद दी जाएगी।
प्रीमियम की राशि18 साल के लिए न्यूनतम 55 रुपये, और 40 साल के लिए अधिकतम 200 रुपये।
वर्ष2022
आवेदन प्रक्रियाजनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

पीएम कर्म योगी मानधन योजना ऑनलाइन पंजीकरण

केंद्र सरकार ने देश के सभी छोटे व्यापारियों की मदद के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। सभी लाभार्थी जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022 के पंजीकरण के लिए 3.2 लाख लोक सेवा केंद्रों (सीएससी) को आवंटित किया है। आप अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यशील मानधन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी

आप सभी जानते हैं कि छोटे व्यवसाय के मालिकों के पास उम्र बढ़ने के साथ आय का कोई स्रोत नहीं होता है। और उस समय उन्हें काफी बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष आयु के लाभार्थियों को इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 55 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा, और 40 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को अधिकतम 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

लाभार्थी जिनके पास 60 वर्ष की आयु के बाद आय का कोई विकल्प नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। और वे अपना खर्च खुद चला सकते हैं। प्रधान मंत्री कार्यशील मानधन योजना भारत में छोटे व्यवसाय के मालिकों के जीवन स्तर में सुधार करेगी।

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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का उद्देश्य

भारत सरकार ने जिस उद्देश्य के लिए इस योजना को लागू किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी यहां दी गई है –

केंद्रीय बजट 2019 की घोषणा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2022 की घोषणा की है। यह योजना देश के छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करेगी। आप सभी शायद जानते हैं कि छोटे व्यवसाय के मालिकों के पास बुढ़ापे में आय का कोई स्रोत नहीं होता है। इसलिए इस योजना के माध्यम से जिन लाभार्थियों के पास 60 वर्ष की आयु के बाद आय का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

इस योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। भारत में छोटे व्यवसायी और छोटे दुकानदार पीएम कर्म योगी मानधन योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और वे बुढ़ापे में अपने जीवन यापन को बेहतर बना पाएंगे।

प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत प्रीमियम की सूची

कर्म योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों से लिए जाने वाले प्रीमियम की सूची नीचे दी गई है –

Entry AgeSuperannuation AgeMember’s monthly contribution (Rs)Central Govt’s monthly contribution (Rs)Total monthly contribution (Rs)
(1)(2)(3)(4)(5)= (3)+(4)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लाभ और महत्वपूर्ण जानकारी

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को जो लाभ प्रदान किए जाएंगे वे हैं –

  • केंद्र सरकार द्वारा पीएम कर्मयोगी मानधन योजना शुरू की गई है।
  • इस कर्मयोगी मानधन योजना के माध्यम से देश के छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana के तहत 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को न्यूनतम 55 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और 40 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति वर्ष अधिकतम 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
  • भारत सरकार ने कर्मयोगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए 3.2 लाख सीएससी को सौंपा है।
  • Karam Yogi Mandhan Scheme के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा को नोडल एजेंसी के रूप में चुना जा रहा है।
  • पीएम योगी मानधन योजना वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी के बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा।
  • पीएम कर्म योगी मानधन योजना के लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रदान किया जाएगा।
  • यह वह दिन है जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे। और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

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पीएम कर्म योगी मानधन योजना पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत जारी पात्रता मानदंड हैं –

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • भारत में व्यापार करने वाले ही पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। भारत के बाहर कोई भी लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा पाएगा।
  • आवेदक के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है।
  • लाभार्थी के पास जीएसटी पंजीकरण होना आवश्यक है।

PM karam Yogi Mandhan Yojana Required Documents

इस योजना के तहत सरकार द्वारा जो दस्तावेज जारी किए गए हैं वे हैं –

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जीएसटी पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

पीएम कर्म योगी मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक लाभार्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से कर्मयोगी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं –

  • कर्म योगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।
  • लोक सेवा केंद्र पर जाने के बाद आपको अपने दस्तावेज सीएससी एजेंट के पास जमा कराने होंगे।
  • फिर आपका पीएम कर्म योगी मानधन योजना आवेदन पत्र सीएससी अधिकारी के माध्यम से भरा जाएगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद। आपको सीएससी केंद्र से एक अंतिम आवेदन पत्र दिया जाएगा।
  • आप भविष्य में उपयोग के लिए इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

निष्कर्ष

हमने आपको इस पेज के माध्यम से प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022 के बारे में लगभग सभी जानकारी प्रदान की है। और हम आशा करते हैं कि आपको इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द ही जवाब देंगे।

PM karam Yogi Mandhan Scheme FAQ

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या है ?

केंद्र सरकार ने karam Yogi Mandhan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, भारत में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।

PM karam Yogi Mandhan की पेंशन की राशि कितनी होगी ?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत कितना प्रीमियम देना होगा?

18 साल के आवेदकों को न्यूनतम 55 रुपये प्रति माह और 40 साल के आवेदकों को अधिकतम 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

कर्म योगी योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana के तहत कितने साल बाद पेंशन दी जाएगी?

आवेदक के 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

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